नयीदिल्ली : भुवनेश्वर, केंद्र द्वारा नये कंज्यूमर कानून को तुरंत लागू किया गया है.अब मिलावटी पेट्रोल, डिजेल वगैरह बेचने पर पेट्रोल पंप मालिकों की खैर नहीं है.सरकार ने मिलावटी तेल के साथ कम मात्रा में तेल बेचने पर भी नये कानून में सख्ती पेश की है.अब कोई मालिक अगर पेट्रोल पंप पर कम तेल देगा या मिलावटी तेल बेचेगा तो पकडे जाने पर उसका पेट्रोल पंप 2 साल के लिए बंद रहेगा पहले अपराध पर.दूसरी बार अगर पेट्रोल वजन कम दिया या मिलावट किया तो उस पेट्रोल पंप को सबदिन के लिए बंद कर दिया जायेगा.
पेट्रोल पंप पर सरकारी हथोड़ा कम या मिलावटी तेल पर सरकार सख्त
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